छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना राज्य सरकार श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। यह योजना न केवल निर्माण श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास करती है, बल्कि उनके परिवार को भी सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है। इस लेख में हम Labour Card Yojana से मिलने वाली अनेक योजनओं में से एक इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे पात्र श्रमिक और उनके परिवार इसका लाभ उठा सकें।
योजना का परिचय
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना प्रारंभ की। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग के तहत चलाई जा रही है। इस योजना की शुरुआत का मुख्य कारण यह था कि निर्माण श्रमिकों को उनके कार्य के दौरान अक्सर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे या तो दिव्यांग हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उनके परिवार को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है।
इस योजना के तहत, निर्माण श्रमिकों को उनकी मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए एक बीमा जैसी सुविधा प्रदान करती है, जिससे उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

योजना के लाभ और अनुग्रह सहायता राशि
मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि
इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
सामान्य मृत्यु पर: 1 लाख रुपये
कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर: 5 लाख रुपये
इस अनुग्रह सहायता राशि को पाने के लिए श्रमिक का श्रम कार्ड अवश्य होना चाहिए और उसका नवीनीकरण नियमित रूप से किया गया हो।
दिव्यांगता पर मिलने वाली सहायता
अगर कोई पंजीकृत श्रमिक किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो जाता है, तो उसे भी सहायता राशि प्रदान की जाती है:
कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर: 2.5 लाख रुपये
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पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता पूरे करने होंगे:
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- लाभार्थी का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण होना आवश्यक है
- श्रम कार्ड का नियमित नवीनीकरण किया गया हो
- श्रमिक कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए
- मृतक श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए
- केवल पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा, यदि उसके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो वह योजना के लिए पत्र नहीं होगा।
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- ऑनलाइन आवेदन: श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://shramevjayate.cg.gov.in/) पर जाएँ।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण-योजना-आवेदन यह क्रम चुनने के बाद आगे बढ़े में क्लिक करे।
- अपना जिला चुने-श्रमिक पंजीयन क्रमांक भरे और विवरण देखे पर क्लिक करें।
- दिए गये योजना में से “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना” का विकल्प चुनें।
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरे, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन की पावती संभाल कर रखे।

आवश्यक दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामले में)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगता के मामले में)
- आवेदक का आधार कार्ड
- नॉमिनी का आधार कार्ड
- श्रमिक का श्रम कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- FIR की कॉपी (दुर्घटना में मृत्यु होने पर)
- पोस्टमार्टम की कॉपी (दुर्घटना में मृत्यु होने पर)
- नियोजक द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो)
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श्रमिक कार्ड में पैसे कब आएंगे?
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने और सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, सहायता राशि आमतौर पर 30 से 45 दिनों के भीतर लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित कर दी जाती है। राशि की प्राप्ति की स्थिति जांचने के लिए, आप “श्रम विभाग छत्तीसगढ़” की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने श्रमिक कार्ड आईडी के साथ लॉगिन कर सकते हैं अथवा योजना की स्थिति ऑप्शन में योजन का आवेदन क्रमांक प्रविष्ट कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप अभी तक श्रमिक कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, तो ऐसे करें:
- आधिकारिक वेबसाइट (https://shramevjayate.cg.gov.in/) पर जाएँ।
- “श्रमिक कार्ड ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
- अपना विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें और आवेदन संख्या प्राप्त करें।
- नजदीकी श्रम कार्यालय में सत्यापन के लिए जाएँ।
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग: श्रमिक कार्ड पंजीयन की संपूर्ण जानकारी
अन्य संबंधित योजनाएँ
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए अन्य कई योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं:
- मिनीमाता महतारी जतन योजना: पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रसूति में आर्थिक सहायता
- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना: श्रमिकों के अधिकतम दो पुत्रियों को आर्थिक सहायता
- मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना: श्रमिक को 60 वर्ष की आयु में वित्तीय सहायता
- मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना: श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना: श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के पश्चात् पेंशन प्रदान करना
- सिलाई मशीन सहायता योजना: महिला श्रमिकों के लिए सिलाई मशीन सहायता योजना
- कौशल विकास योजना: श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- चिकित्सा सहायता योजना: श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ
- महतारी जतन योजना: महिला श्रमिकों के लिए प्रसव अवकाश और सहायता
- दुर्घटना बीमा योजना: कार्यस्थल पर दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता
महत्त्वपूर्ण लिंक एवं फॉर्म
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना क्या है?
यह छत्तीसगढ़ सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
2. श्रमिक कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
18 से 60 वर्ष की आयु के निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है, श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
3. श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण कब और कैसे करवाना चाहिए?
श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण हर 5 साल में करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी श्रम कार्यालय में जाकर नवीनीकरण करवा सकते हैं।
4. मृत्यु होने पर सहायता राशि का भुगतान किसे किया जाता है?
श्रमिक की मृत्यु होने पर सहायता राशि उसके नामित व्यक्ति को प्रदान की जाती है। अगर कोई नामांकन नहीं है, तो यह राशि कानूनी वारिस (पति/पत्नी, बच्चे या माता-पिता) को दी जाती है।
5. क्या इस योजना के लिए कोई प्रीमियम या शुल्क देना पड़ता है?
नहीं, इस योजना के लिए श्रमिकों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम या शुल्क नहीं देना पड़ता है। यह लाभ श्रमिक कार्ड धारकों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
6. श्रमिक कार्ड में पैसे आने की स्थिति कैसे जांच सकते हैं?
शामिक कार्ड में पैसे आने की स्थिति श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना श्रमिक कार्ड नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके जांच सकते हैं।
7. क्या दिव्यांगता सहायता के लिए दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाणीकरण जरूरी है?
हां, दिव्यांगता सहायता प्राप्त करने के लिए सरकारी अस्पताल से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।
8. मृत्यु या दिव्यांगता के कितने समय बाद आवेदन करना चाहिए?
मृत्यु या दिव्यांगता होने के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। देरी से किए गए आवेदनों पर विशेष परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है।
9. क्या श्रमिक कार्ड को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है?
हां, श्रमिक कार्ड को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में आवेदन करना होगा।
10. अगर आवेदन अस्वीकृत हो जाए तो क्या अपील की जा सकती है?
हां, अगर आपका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो आप 30 दिनों के भीतर पुन: कर सकते हैं।
सम्पर्क विवरण
अधिक जानकारी के लिए, आप निम्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ श्रम विभाग से संपर्क कर सकते हैं:
वेबसाइट: https://shramevjayate.cg.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर: 0771-3505050
ईमेल: shramvibhag.cg@gov.in
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। अगर आप एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहें।
याद रखें, labour card yojana के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए समय समय पर नवीनीकरण बहुत जरूरी है। shramik card online apply करके और cg shram vibhag की वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखकर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सकते हैं।
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