मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी शैक्षिक कल्याणकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। यह योजना राज्य के श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य
- श्रमिक परिवारों के बच्चों को पढाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।
- उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।
- श्रमिक परिवारों पर पड़ने वाले शिक्षा संबंधी आर्थिक बोझ को कम करना।
- बाल मजदूरी रोकना और बच्चों को विद्यालय भेजना सुनिश्चित करना।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- पंजीकरण: आवेदक के माता-पिता या अभिभावक का छत्तीसगढ़ श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक होना अनिवार्य है।
- शैक्षिक स्तर: कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक के विद्यार्थी इस योजना के पात्र हैं।
- न्यूनतम उपस्थिति: विद्यालय/महाविद्यालय में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना की राशि
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक स्तरों के लिए निम्नलिखित वार्षिक छात्रवृत्ति राशि निर्धारित की गई है:
कक्षा/शैक्षिक स्तर | छात्रवृत्ति राशि (वार्षिक) |
कक्षा 1 से 5 तक | 1,000-छात्र (1,500-छात्रा) |
कक्षा 6 से 8 तक | 1,500-छात्र (2,000-छात्रा) |
कक्षा 9 से 12 तक | 2,000-छात्र (3,000-छात्रा) |
स्नातक | 3,000-छात्र (4,000-छात्रा) |
स्नातकोत्तर | 5,000-छात्र (6,000-छात्रा) |
अतिरिक्त लाभ
- विशेष प्रोत्साहन राशि: बोर्ड परीक्षाओं (कक्षा 10 और 12) में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त ₹5,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- शैक्षिक सामग्री सहायता: पुस्तकें, स्टेशनरी और अन्य शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए अतिरिक्त सहायता राशि।
- कोचिंग सहायता: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग शुल्क हेतु सहायता।
- बालिका प्रोत्साहन: बालिकाओं के लिए अतिरिक्त 10% छात्रवृत्ति राशि।
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है:
ऑनलाइन आवेदन
- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://shramevjayate.cg.gov.in) पर जाएँ।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण ऑप्शन चुनें-जिला चुने- श्रमिक पंजियन क्रमांक प्रविष्ट- विवरण देखे पर क्लिक करें।
- “मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना” चुनें और आवश्यक जानकारी भरे।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाले आवेदन संख्या को संभाल कर रखें।
आवश्यक दस्तावेज
- पंजीकृत श्रमिक कार्ड की प्रति
- विद्यार्थी का आधार कार्ड
- पिछली कक्षा की मार्कशीट
- बैंक पासबुक की प्रति (श्रमिक के नाम से)
- विद्यालय/महाविद्यालय से जारी अध्ययनरत प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र एवं नियोजन प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
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छात्रवृत्ति का वितरण
- छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।
- छात्रवृत्ति का वितरण सामान्यतः शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में या त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।
- राशि के स्थानांतरण की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से दी जाती है।
योजना की विशेषताएँ
- पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और लाभार्थी इसे वेबसाइट पर देख सकता है।
- ऑनलाइन ट्रैकिंग: आवेदन की स्थिति का ऑनलाइन पता लगाया जा सकता है।
- समर्पित हेल्पलाइन: योजना से संबंधित प्रश्नों के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है।
- सरलीकृत प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जो श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना न केवल बच्चों के शैक्षिक विकास में सहायता करती है, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी योगदान देती है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार श्रमिक वर्ग के बच्चों को सशक्त बनाने और उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखने की दिशा में एक सार्थक कदम उठा रही है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक परिवारों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों का पंजीकरण अवश्य कराएं और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। अधिक जानकारी के लिए आप छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम श्रम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
महत्त्वपूर्ण लिंक एवं फॉर्म
नौनिहाल फॉर्म
योजना के संबंध में स्वघोषणा प्रमाण पत्र
- अधिक जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय में सम्पर्क करें अथवा हेल्पलाइन: 0771-3505050 पर कॉल करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना क्या है?
उत्तर: यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक के छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है
प्रश्न: इस योजना से क्या लाभ मिलते हैं?
उत्तर: छात्रों को उनकी शैक्षणिक कक्षा के अनुसार ₹1,000 से ₹10,000 तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति राशि श्रमिक के बैंक खाते में जमा की जाती है
प्रश्न: इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर:
1. छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी।
2. आवेदक के माता/पिता का श्रमकार्ड होना अनिवार्य है।
3. कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक अध्ययनरत विद्यार्थी।
4. असंगठित या संगठित श्रमकार्ड धारक दोनों पात्र हैं।
प्रश्न: छात्रवृत्ति कब जारी किया जाता हैं?
उत्तर: छात्रवृत्ति राशि आवेदन करने के 1-3 माह के भीतर खाते में जमा हो जाती हैं।
प्रश्न: क्या एक परिवार से दो से अधिक बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर: नहीं एक परिवार से केवल दो बच्चों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
प्रश्न: यदि आवेदन प्रक्रिया समझ में न आए तो क्या करें?
उत्तर: अपने नजदीकी ऑनलाइन सेंटर या जिला श्रम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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