छत्तीसगढ़ सरकार की श्रम विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना” शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस लेख में हम इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे पात्र श्रमिक इसका लाभ उठा सकें।
श्रमिक आवास योजना क्या है?
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, श्रमिकों को अपना घर बनाने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए आर्थिक मदद मिलती है।
योजना के मुख्य उद्देश्य:
- निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना।
- सभी श्रमिकों को पक्का और सुरक्षित आवास प्रदान करना।
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाना।
- श्रमिक परिवारों को बेहतर जीवन की सुविधाएँ देना।

योजना के लाभ और सहायता राशि
इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को आवास निर्माण के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:
- आवास निर्माण हेतु सहायता: लगभग 1,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता।
- मकान मरम्मत हेतु सहायता: 50,000 रुपये तक की सहायता राशि।
- योजना का लाभ: पुरे जीवन काल में एक बार ही दिया जाता हैं।
“मेरे जैसे निर्माण मजदूर के लिए यह योजना वरदान है। श्रमिक कार्ड से मिली आवास सहायता से अब मेरा परिवार अपने पक्के घर में रह रहा है।” – रामप्रसाद, निर्माण श्रमिक, राजनांदगांव
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श्रमिक आवास योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना अनिवार्य है।
- श्रमिक कार्ड का पंजीकरण कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्वयं का भूमि/प्लॉट होना आवश्यक है।
- परिवार में किसी अन्य सदस्य ने इस योजना का लाभ न लिया हो।
- चयनित आवास निर्माण के लिए भूमि में संपत्ति संबंधी विवाद नहीं होना चाहिए।
श्रमिक आवास योजना आवेदन प्रक्रिया
योजन के लिए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाता हैं। जिसका प्रक्रिया सरल और सुगम है। निम्नलिखित चरणों का पालन करके आप श्रमिक आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://shramevjayate.cg.gov.in/) पर जाएँ
- “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार” विकल्प चुनें उसके बाद ‘योजना’ पर क्लिक करें।
- आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” में क्लिक करें।
- अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रविष्ट करें और अगला विकल्प में क्लिक करें।
- “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म की समीक्षा करें और जमा करें।
- आवेदन संख्या को अपने पास सुरक्षित रखें।
टीप- ऑनलाइन आवेदन के लिए मूल दस्तावेज ही स्कैन करके अपलोड करें।

आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड (shram card)
- आधार कार्ड
- जमीन के दस्तावेज (खसरा-खतौनी/रजिस्ट्री/पट्टा आदि)
- बैंक खाते का विवरण (पासबुक की प्रति)
- नवीन आवास क्रय करने में – रजिस्ट्री कॉपी / बिल्डर एग्रीमेन्ट कॉपी
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुबंध/अनुज्ञा प्रमाण पत्र अथवा अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र
- 10 रु के स्टाम्प में कोई आवास नहीं होने की घोषणा
- नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर (OTP के लिए)

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अलावा, छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं भी चलाई जा रही हैं:
- मिनीमाता महतारी जतन योजना: पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रसूति में आर्थिक सहायता
- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना: श्रमिकों के अधिकतम दो पुत्रियों को आर्थिक सहायता
- मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना: श्रमिक को 60 वर्ष की आयु में वित्तीय सहायता
- मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना: श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना: श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के पश्चात् पेंशन प्रदान करना
- सिलाई मशीन सहायता योजना: महिला श्रमिकों के लिए सिलाई मशीन सहायता योजना
- कौशल विकास योजना: श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- चिकित्सा सहायता योजना: श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ
- मातृत्व लाभ योजना: महिला श्रमिकों के लिए प्रसव अवकाश और सहायता
- दुर्घटना बीमा योजना: कार्यस्थल पर दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता
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महत्त्वपूर्ण लिंक एवं फॉर्म
योजना के संबंध में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या CG आवास योजना और श्रमिक आवास योजना एक ही हैं?
नहीं, CG आवास योजना राज्य की सामान्य आवास योजना है, जबकि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना विशेष रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है।
क्या श्रमिक कार्ड आवास योजना का लाभ एक से अधिक बार लिया जा सकता है?
नहीं, एक परिवार केवल एक बार ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।
आवेदन की स्थिति कैसे जांची जा सकती है?
आधिकारिक वेबसाइट पर “आवेदन स्थिति जांचें” विकल्प पर जाकर अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके आप अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
मैं shram card awas yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूं?
आप अपने नजदीकी श्रम कार्यालय या सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क विवरण
अधिक जानकारी और सहायता के लिए:
आधिकारिक वेबसाइट: (https://shramevjayate.cg.gov.in/)
हेल्पलाइन नंबर: Toll Free No. – 0771-3505050
निकटतम श्रम कार्यालय
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छत्तीसगढ़ के श्रमिक वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। अगर आप एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और आवास की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। याद रखें, अपना घर बनाने के सपने को साकार करने में सरकार आपकी मदद कर रही है।
“श्रम शक्ति, राष्ट्र की प्रगति” के सिद्धांत पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना हजारों श्रमिक परिवारों के जीवन में बदलाव ला रही है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है।
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