मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना: इस योजना का मुख्य लक्ष्य निर्माण श्रमिकों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार या विवाह से संबंधित आवश्यकताओं में आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। गरीब परिवारों के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, जिससे बेटियों के भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके।
प्रमुख विशेषताएँ
- लाभ राशि:
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्रथम दो अविवाहित बेटियों को प्रत्येक में रु. 20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अर्थात्, अधिकतम लाभ राशि प्रति परिवार रु. 40,000 तक हो सकती है। - उद्देश्य:
बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार या विवाह की लागत में सहयोग प्रदान करना ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
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पात्रता मानदंड
आवेदक श्रमिक की पहचान:
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना अनिवार्य है।
- आवेदक का श्रमिक पंजीयन 3 वर्ष पुराना होना चाहिए।
बेटियों की संख्या:
- एक ही परिवार में अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
बेटियों की आयु सीमा:
- योजन के नियमानुसार, प्रत्येक बेटी की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कुछ अन्य अधिसूचनाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि बेटी को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति या सत्यापित स्कैन कॉपी जमा करनी होती है:
- पंजीयन कार्ड:
निर्माण श्रमिक के पंजीयन प्रमाण पत्र। - पहचान पत्र:
आधार कार्ड। - बैंक संबंधित दस्तावेज:
बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (जिस खाते में राशि अंतरित की जाएगी)। - बेटी के दस्तावेज:
जन्म प्रमाण-पत्र।
10वीं कक्षा की अंकसूची। - अन्य प्रमाण पत्र:
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र एवं नियोजन प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन:
आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (जैसे – लोक सेवा केंद्र, CSC VLE आदि) के माध्यम से सुविधाजनक बनाया गया है। उम्मीदवार संबंधित पोर्टल (उदा. https://shramevjayate.cg.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हितग्राही आवश्यक दस्तावेज के साथ विभागीय कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। - संपर्क विवरण:
आवेदन से संबंधित किसी भी शंका या सहायता के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल या श्रम विभाग के अधिकृत कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कुछ अधिसूचनाओं में क्षेत्रीय संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं।
महत्त्वपूर्ण लिंक
योजना का प्रभाव
- लाभार्थियों की संख्या:
विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार, इस योजना के तहत हजारों आवेदनों पर सकारात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। उदाहरण के लिए, कुछ जिले में लगभग 4000+ आवेदन प्राप्त हुए और लगभग 2000 लाभार्थियों को कुल मिलाकर करोड़ों रुपये की सहायता राशि वितरित की गई है। - सामाजिक परिवर्तन:
इस योजना से परिवारों में बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उन्हें बेहतर शिक्षा तथा विकास के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
समापन
“मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना” छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों के बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि आप या आपके जानकार पात्रता मानदंडों पर खरे उतरते हैं, तो समय रहते ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ उठाएं।
उम्मीद है कि उपरोक्त जानकारी से आपको इस योजना के सभी पहलुओं की स्पष्ट समझ मिल गई होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार या विवाह से संबंधित आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
2. पात्रता मानदंड क्या हैं?
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना अनिवार्य है।
- एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों को ही लाभ मिलेगा।
- बेटियों की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. लाभ राशि कितनी है?
प्रत्येक पात्र बेटी को 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिससे एक परिवार में कुल अधिकतम 40,000 रुपये की राशि तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
4. आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आवेदन ऑनलाइन माध्यमों जैसे ऑफिसियल वेबसाइट पोर्टल, लोक सेवा केंद्र, VLE, या CSC के जरिए किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया सरल एवं डिजिटल है।
5. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
- पंजीयन कार्ड (निर्माण श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी (जिस खाते में राशि अंतरित की जाएगी)
- बेटी का जन्म प्रमाण-पत्र
- 10वीं कक्षा की अंकसूची
- आवश्यकतानुसार स्व-घोषणा प्रमाण पत्र एवं नियोजन प्रमाण पत्र
6. सहायता राशि किस खाते में और कैसे ट्रांसफर की जाएगी?
लाभार्थी की सहायता राशि, आवेदन के दौरान दर्ज किए गए बैंक खाते में DBT के माध्यम से सीधे अंतरित कर दी जाती है। इसलिए बैंक विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए सावधानी बरतें तथा बैंक खाते में DBT इनेबल करा ले।
7. यदि आवेदन से संबंधित कोई समस्या या शंका हो तो क्या करें?
आवेदक संबंधित लोक सेवा केंद्र या CSC VLE अथवा विभागीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पडेस्क नंबर एवं ईमेल आईडी के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
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