“मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना” छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक बाधाओं को दूर करते हुए, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें बेहतरीन छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ प्रदान करना है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य छत्तीसगढ़ में पंजीकृत श्रमिक है और आपके बच्चे पढ़ाई में होनहार हैं, तो यह योजना आपके लिए ही बनाई गई है। आइए, समझते हैं कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और क्या है पूरी प्रक्रिया:
योजना के उद्देश्य
- शैक्षणिक प्रोत्साहन: मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान कर शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।
- आर्थिक सहायता: श्रमिक परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में निवेश करना।
- सामाजिक सुधार: समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देकर स्थायी विकास में योगदान देना।
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पात्रता मानदंड
- पंजीकरण: आवेदक के माता-पिता (या अभिभावक) को पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है।
- पहले दो बच्चे: केवल पंजीकृत श्रमिकों के पहले दो बच्चों को ही लाभ मिलेगा।
- स्थायी निवासी: आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता:
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कक्षा 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले छात्रों को न्यूनतम 75% अंक (या इससे अधिक) प्राप्त करने चाहिए।
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लाभ एवं राशि
1. कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्र
- लड़कों के लिए: ₹5,000
- लड़कियों के लिए: ₹5,500
- विशेष प्रोत्साहन: राज्य स्तर के टॉप 10 छात्रों को अतिरिक्त ₹1,00,000 और टू-व्हीलर की सहायता भी प्रदान की जाती है।
2. ग्रेजुएशन
- लड़कों के लिए: ₹7,000
- लड़कियों के लिए: ₹7,500
3. पोस्ट-ग्रेजुएशन
- लड़कों के लिए: ₹10,000
- लड़कियों के लिए: ₹10,500
4. पेशेवर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम
- लड़कों के लिए: ₹12,000
- लड़कियों के लिए: ₹12,500
5. अतिरिक्त लाभ
- विदेश में अध्ययन हेतु: पेशेवर पाठ्यक्रम के लिए प्रति शैक्षणिक सत्र ₹50,00,000 तक का वित्तीय सहारा।
- प्रोफेशनल कोर्स: प्रवेश फीस, हॉस्टल, मेस, किताबें, स्टेशनरी आदि के लिए वार्षिक भत्ता भी दिया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
- स्टेप 1:
निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर जाये, जिला चुनकर अपने श्रमिक पंजियन क्रमांक प्रविष्ट करें। फिर विवरण देखे पर क्लिक करें। - स्टेप 2:
जिले चुनकर अपने श्रमिक पंजियन क्रमांक प्रविष्ट करें अब रजिस्टर मोबाइल नं. पर आये OTP को निर्दिष्ट स्थान में भरें और विवरण देखें पर क्लिक करें। - स्टेप 3:
“मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना” चुनें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, अंकसूची, बैंक पासबुक, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र एवं नियोजन प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)। - स्टेप 4:
सभी आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें। - स्टेप 5:
सत्यापन के पश्चात सहायता राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाता है।
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महत्त्वपूर्ण लिंक
आवश्यक दस्तावेज़
- श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक।
- पिछले वर्ष की मार्कशीट।
- प्रिंसिपल द्वारा जारी वर्तमान सत्र का प्रमाण पत्र।
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र एवं नियोजन प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
समस्याएं आने पर क्या करें? (हेल्पलाइन और संपर्क)
- हेल्पलाइन नंबर: Toll Free No. – 0771-3505050
- ऑफिशियल वेबसाइट: यहां क्लिक करें।
- जिला श्रम अधिकारी से सीधे संपर्क करें। अपने जिले के कार्यालय का पता वेबसाइट पर मिलेगा।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
प्रश्न 1: यह योजना किसके लिए है?
उत्तर: केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पहले दो बच्चों के लिए, जिनके अंक न्यूनतम 75% हैं।
प्रश्न 2: क्या यह योजना लड़कियों के लिए अलग से है?
उत्तर: नहीं, यह योजना सभी मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए समान है।
प्रश्न 3: कितनी राशि उपलब्ध है?
उत्तर: कक्षा 10वीं/12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित है, साथ ही टॉपर्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलता है।
प्रश्न 4: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें, योजना का चयन करें, फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
प्रश्न 5: अतिरिक्त लाभ क्या हैं?
उत्तर: राज्य स्तर के टॉपर्स को ₹1,00,000 और टू-व्हीलर की सहायता, विदेश में अध्ययन के लिए विशेष सहायता आदि।
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